NEET UG Counselling 2021
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ( NEET) अंडरग्रेजुएट काउंसलिंग 2021 में और भी देरी होने की संभावना लग रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC ) द्वारा नीट यूजी 2021 काउंसलिंग को लेकर नोटिस जारी किया गया है। MCC द्वारा शुक्रवार, 10 दिसंबर 2021 को जारी किए गए नोटिस के अनुसार नीट यूजी 2021 काउंसलिंग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है, जिस पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि नीट यूजी 2021 काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आरक्षण देने के नियम को चुनौती देने वाली इस पर याचिका पर शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद ही एमसीसी द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

सर्वोच्च न्यायालय याचिका में दायर याचिका में ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर – NCL ) उम्मीदवारों को कुल निर्धारित सीटों में 27 % और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 % आरक्षण देने के केंद्र सरकार और एमसीसी के फैसले को चुनौती दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपये तय करने के औचित्य पर सवाल उठाया था , और केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी।

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